ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर कंज्यूमर फोरम ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं चोरी हुई कार की कीमत 6.68 लाख रुपए भी दो माह में देने होंगे। विष्णु गार्डन जगाधरी निवासी प्रदुमन सिंह ने कंज्यूमर फोरम में याचिका लगाई थी कि उसके पास एक क्रूज कार थी। उस कार का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया हुआ था। कार एक जुलाई 2019 की रात को गांव भूड़ कलां से चोरी हो गई थी। उसकी दो जुलाई 2019 को प्रतापनगर थाना में चोरी की शिकायत देकर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने केस दर्ज कर कार की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस ने अनट्रेस की रिपोर्ट दे दी थी। तब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया। लेकिन कार का क्लेम देने से मना कर दिया। अब कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि कार की छह लाख, 68 हजार रुपए की कीमत देगी। वहीं 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।