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पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के दोषी पति को दस साल की कैद

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यमुनानगर। एडीजे नेहा नोहरिया की कोर्ट ने पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के दोषी पति गांव भंगेडी निवासी रजनीश को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सुरजीत आर्य ने बताया कि कोर्ट ने पांच अप्रैल को रजनीश को दोषी करार दिया था। वीरवार को उसे दस साल की सजा सुनाई गई। करीब ढाई साल तक चली कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की कई गवाहियां हुई। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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गौरतलब है कि 24 सितंबर 2018 को प्रतापनगर क्षेत्र के गांव भंगेडी में विवाहिता रीटा की जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई थी। उसके भाई गांव अलीशेरपुर माजरा निवासी अजय ने तब पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बड़ी बहन रीटा की शादी गांव भंगेडी निवासी रजनीश के साथ साल 2017 में हुई थी। उसका जीजा रजनीश, उसका भाई और भाभी दहेज के लिए उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। वहीं थाने में शिकायत दी थी। जिस पर उनका आपसी फैसला हो गया था। लेकिन इसके बाद भी ससुराल वालों ने उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान करना जारी रखा। 24 सितंबर 2018 को उसके जीजा रजनीश ने उन्हें फोन कर बताया कि रीटा ने जहर खा लिया है। उसे अस्पताल लेकर गए। वहां पर उसकी बहन की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज कर रजनीश को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मृतका के जेठ और जेठानी का इसमें कोई रोल नहीं था। इसलिए पुलिस ने उनका नाम केस से निकाल दिया था। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। पांच अप्रैल को कोर्ट ने रजनीश को मामले में दोषी करार दिया था। अब उसे सजा सुनाई गई है।
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