एडीजे जगदीप सिंह की कोर्ट 70 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार गांव दौलतपुर निवासी महबूब उर्फ बुबा को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सीआईए वन में तैनात एएसआई राजेश कुमार ने सदर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि ड्यूटी के दौरान सूचना मिली थी कि गांव दौलतपुर निवासी महबूब उर्फ बुबा हेरोइन बेचने का काम करता है और वह हेरोइन लेकर यूपी से हरियाणा आएगा। कुछ देर बाद आरोपी बाइक पर आता दिखा उसे चेकिंग के दौरान काबू कर लिया गया।