यमुनानगर। अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा गृह विभाग की ओर से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 (1) (ई) के तहत पाकिस्तान मूल के सतीश कुमार, शिव कुमार, किशन कुमार, संविंद्र कुमार को भारतीय नागरिकता की स्वीकृति प्रदान की गई। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बुधवार को अपने कार्यालय में पाकिस्तान मूल के चारों व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) (ई) के तहत प्रदान की। उन्होंने चारों पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र प्रदान किया।