संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। सात साल पहले हुई न्यू यमुना ज्वेलर्स के मालिक संजीव खन्ना की हत्या के मामले में एडीशनल सेशन जज दानिश गुप्ता की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत दोषियों को बुधवार को सजा सुनाएगी।
अदालत ने जिन्हें दोषी करार दिया है, उनमें साक्षी ज्वेलर्स का मालिक विनोद सूरी, उसका बेटा योगेश सूरी के अलावा रोहित और ग्लैडविन शामिल है।
केस के अनुसार संजीव खन्ना ने विनोद सूरी को 30 लाख रुपये और 13 किलो सोना दिया था। संजीव ने कई बार योगेश से अपनी रकम और सोना वापस मांगा, लेकिन वह टालमटोल करता रहा। संजीव के 13 लाख और सोना हड़पने के लिए योगेश सूरी ने साजिश रची थी। जिसके तहत विनोद सूरी के बेटे योगेश ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर संजीव खन्ना को मौत के घाट उतारा था। 29 जून 2018 को संजीव खन्ना के बेटे आनंद खन्ना की ओर से सिटी जगाधरी थाने में अपने पिता संजीव खन्ना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तब आनंद खन्ना ने पुलिस को बताया कि उसके पिता संजीव खन्ना रात को अपने ज्वेलरी शोरूम से योगेश सूरी के साथ उसकी कार में बैठकर निकले थे। इसके बाद घर पर आए और सामान रखकर योगेश की कार में चले गए थे।
हत्या के बाद खेतों में फेंक दिया था संजीव का शव
मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच के दौरान योगेश सूरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में योगेश ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने संजीव खन्ना को फोन कर कहा कि वह उनकी रकम और सोना आज दे देंगे। इसके बाद योगेश रात को अपनी कार लेकर संजीव के शोरूम पहुंचा। संजीव ने शोरूम बंद किया और योगेश सूरी की कार में आकर बैठ गया। वह कार लेकर ज्योति पैलेस के पास आया। यहां उसने कार में अपने दो साथियों रोहित और ग्लैडविन को बिठाया। योगेश ने संजीव को बताया कि रकम और सोना लेने के लिए पंचकूला जाना पड़ेगा। इसके बाद योगेश कार लेकर संजीव खन्ना के घर पहुंचा। यहां संजीव ने कार से अपना सामान निकाल कर घर में रखवा दिया। योगेश कार लेकर पंचकूला के लिए निकल पड़ा। रास्ते में े रोहित ने बाइक की क्लच वायर संजीव के गले में कस दी। ग्लैडविन ने हथौड़े से संजीव के सिर में वार किया। इसके बाद योगेश ने हथौड़ा संजीव के सिर में मारा। संजीव की मौत के बाद शव में फेंक दिया।