जगाधरी। चोरी हुए ट्रक का क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाया है। फोरम ने ट्रक मालिक को क्लेम के 15 लाख छह हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है। अगर इंश्योरेंस कंपनी दो महीने के भीतर ट्रक मालिक को हर्जाना और क्लेम की राशि नहीं देती है तो उसे आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
छछरौली निवासी प्रवेश कुमार ने वर्ष 2016 में ट्रक खरीदा था। उसने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीस लाख 30 हजार रुपए की इंश्योरेंस करवाई थी। इंश्योरेंस अवधि के दौरान ही ट्रक का चालक ट्रक को रिपेयर करवाने के लिए देहरादून ले गया, जहां से ट्रक चोरी हो गया। प्रवेश कुमार ने इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना दी। इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर ने इसकी जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर दी। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहकर क्लेम देने से मना कर दिया कि ट्रक का परमिट हरियाणा के लिए था, जबकि ट्रक देहरादून से चोरी हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम देने से मना करने के बाद प्रवेश कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रवेश कुमार के पक्ष में फैसला सुना दिया।