संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। महिला से मोबाइल फोन छीनने के दो दोषियों सूरज और रोहित को एडीजे यशविंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
15 मई 2023 को मॉडल टाउन निवासी ज्योति जुनेजा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने बेटे के साथ मुल्तानी फास्ट फूड के सामने खड़ी थी, तभी मोटरसाइकिल सवार दो युवक आए और उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद केस की जांच शुरू की।
इस मामले में पुलिस ने खड्डा कॉलोनी पुराना हमीदा निवासी सूरज और रोहित उर्फ कोहली को हिरासत में लिया था। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने ज्योति से छीना गई मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली थी। कोर्ट ने इसी मामले में दोषियों को सजा सुनाई है।