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Yamuna Nagar News: हमला कर घायल करने के दोषी पिता-पुत्र को पांच साल की कैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह की कोर्ट ने पड़ोसी पर हमला कर उसे घायल करने के दोषी पिता राजेश कुमार और उसके पुत्र जितेंद्र को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने दोषियों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी, जबकि कोर्ट ने दोषी राजेश कुमार की पत्नी को बरी कर दिया है।
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15 जुलाई 2022 को गांव मैहलांवली सतेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने घर के सामने पानी के पाइप से नहा रहा था। साथ में उसके दो छोटे बच्चे भी नहा रहे थे। पानी के छीटें पड़ोसी राजेश के घर आए मेहमान के बच्चे पर गिर गए। इस पर राजेश की उसकी पत्नी सुनीता और दामाद ने घर आकर गाली गलौज की। वहीं करीब 11 बजे राजेश, उसका बेटा जितेंद्र, राजेश की पत्नी सुनीता और उनका दामाद कस्सी और गंडासी लेकर घर पर आए और आरोपियों ने सतेंद्र कुमार पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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