पेपर देकर घर लौट रहे छात्र से मोबाइल छीनने वाले साबापुर निवासी सूर्यकांत उर्फ हैप्पी और शम्मी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। फैसला एडिशनल सेशन जज अमरिंदर सिंह की कोर्ट ने सुनाया। शहर यमुनानगर थाना पुलिस को शंटी ने शिकायत दी थी कि आठ दिसंबर 2018 को वह गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर में परीक्षा देने आया था। परीक्षा देकर वापस जा रहा था तो बस स्टैंड के पास बाइक सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया। तब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। करीब एक माह बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपीयों को गिरफ्तार किया था।