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Yamuna Nagar News: वन विभाग के कर्मिचारियों पर गाड़ी चढ़ाने के दोषियों को पांच साल की कैद

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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने वन विभाग के कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
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दोषियों में गांव खिल्लांवाला निवासी कामिल और गांव जाट्टांवाला निवासी दाऊद शामिल हैं। अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत गांव खिल्लांवाला निवासी मुंशी और सद्दाम को भी दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है।
प्रतापनगर थाना पुलिस ने 26 अगस्त 2019 को वन क्षेत्राधिकारी कलेसर कुलदीप सिंह की शिकायत पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि आमवाला और ताजेवाला बीट क्षेत्र से खैर की लकड़ी चोरी होने की घटनाएं सामने आई थीं। 25 अगस्त 2019 की रात वन विभाग को सूचना मिली कि चोरी की गई लकड़ी गांव के कुछ लोगों के घर में छिपाकर रखी गई है और आरोपी उसे बेचने की फिराक में हैं।
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इस सूचना के आधार पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी की। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने बचने के लिए वन विभाग की टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि टीम के सदस्य सतर्क रहे और किसी बड़े हादसे से बचाव हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन उनकी गाड़ी पास के खेत में फंस गई, जिससे जांच में अहम सुराग मिले। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा सुनाई। संवाद
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