यमुनानगर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सुमित्रा कादियान ने बताया कि 14 मार्च को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामलों के अलावा एनआई एक्ट की धारा-138 से जुड़े चेक बाउंस केस, बैंक रिकवरी केस, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, वेतन व भत्तों और पुन: परीक्षण लाभ से जुड़े सेवा मामले, राजस्व और अन्य सहायक मामलों की सुनवाई की जाएगी। यहां सुनाए गए फैसले को सामान्य अदालत के फैसले के बराबर ही कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। संवाद