यमुनानगर। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर कंज्यूमर फोरम ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इलाज पर आए खर्च की पूरी रकम देने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल तारापुरी कॉलोनी के रूपक ने फोरम में याचिका लगाई थी कि उसने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ पॉलिसी ली थी। जिसकी 17 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2023 तक मान्य थी। साल 2023 में उन्हें छाती में दर्द होने पर निजी अस्पताल में तीन दिन भर्ती रहे। जहां उनका बिल 26650 रुपये बना था। जब इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया तो कंपनी ने पैसे नहीं दिए। इस शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने आदेश दिए हैं कि इलाज पर लगे 26650 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी। वहीं 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।