संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। सगी बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जगाधरी की एक कॉलोनी में किराये के मकान में रहने वाली महिला ने अगस्त 2024 को शहर जगाधरी थाने में पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके दो बेटे और दो बेटियां हैं। उसका पति शराब पीने का आदी है। 23 अगस्त को उसके पति ने उसकी 15 साल की बेटी के साथ गलत काम किया। बेटी ने खुद यह बात अपनी मां को बताई थी। पुलिस ने आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।