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Yamuna Nagar News: मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे में नहीं खोल सकते चुनाव कार्यालय

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यमुनानगर। जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किये गये किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता है।
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उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जाए और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए। उन्होंने बताया कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों के अस्थायी चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिह्न और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाला बैनर चार बाई आठ फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि जिला प्रशासन द्वारा बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साइज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे।

किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी की निजी भूमि, भवन आदि पर उसके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित एआरओ एवं एसडीएम से लेनी अनिवार्य है।
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