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Yamuna Nagar News: निजी स्कूल में पढ़ेंगे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, 16 तक आरटीई के आवेदन

Sun, 12 Apr 2026 03:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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जगाधरी। आर्थिक कमजोर बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने का अवसर देने वाले शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आवेदन करने का 16 अप्रैल तक अंतिम मौका है। अभिभावक 16 अप्रैल रात 11 बजकर 59 मिनट तक अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके तहत अभिभावक स्कूल की प्रवेश कक्षा नर्सरी, यूकेजी, केजी व पहली के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि वर्ष 2026-27 के लिए जिलेभर से कुल 315 स्कूलों ने सीटों का ब्योरा दिया है।
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जिले के तमाम निजी स्कूलों में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक सीटें हैं। इस बार आरटीई के तहत 3,500 सीटों की जानकारी स्कूलों द्वारा दी गई है। निदेशालय की ओर से आरटीई दाखिले का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आवेदन सीट से ज्यादा होने पर बच्चों का चयन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा। वहीं, विभाग की ओर से लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल बनाई गई है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी और सिफारिश की गुंजाइश नहीं रहेगी। योजना के तहत आवेदन एक से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले अभिभावक ही बच्चों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बार भी सीटों से ज्यादा आवेदन आने की संभावना है। ऐसे में आरटीई के लिए बच्चों का चयन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा। वहीं, आरटीई के तहत मिलने वाली सीट पर बच्चों को पांच दिन में दाखिला लेना होगा। पांच दिन में दाखिला न लेने पर वह सीट पहले से वेटिंग में चल रहे बच्चे को अलॉट कर दी जाएगी।
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आरटीई के लिए यह होंगी शर्तें:

इस योजना का लाभ का पात्र 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार होंगे। आवेदन के दौरान अभिभावकों को परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद खंड स्तर पर आवेदनों की जांच की जाएगी। यदि आवेदन में त्रुटि या गलत जानकारी देना पाया गया तो आवेदन तुरंत कर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत अभिभावकों को घर से 0 से 1 और एक से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले निजी स्कूलों का चयन ही करना पड़ेगा। इससे अधिक दूरी वाले स्कूलों के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा। संवाद
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दाखिला न देने पर होगी कार्रवाई:

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अशोक राणा ने बताया कि इसके लिए स्कूलों की जवाबदेही तय की गई है। कानून के तहत सीट प्राप्त करने वाले बच्चे को दाखिला देने से मना करने वाले स्कूल को इसका पुख्ता कारण बताना होगा। ठोस कारण के दाखिला रोकने पर स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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