जगाधरी। नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े गए आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि बंसल की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 14 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पडे़गी।
कोर्ट ने दोषी के एक साथी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने 26 जून 2020 को धीमान कॉलोनी, छोटी लाइन जगाधरी निवासी विशाल वर्मा उर्फ रवि को 771 नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा था। पुलिस ने ड्रग्स कंट्रोलर से कैप्सूल की जांच करवाने के बाद विशाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पूछताछ में सामने आया कि सहारनपुर के गांव उनाली का रहने वाला पंकज कुमार उर्फ बबलू सहारनपुर के नशा तस्कर से नशीले कैप्सूल लेकर यमुनानगर आता था और विशाल वर्मा को दे देता था। पंकज की लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूट गई, जिसके बाद वो विशाल वर्मा को नशीले कैप्सूल पहुंचाने लगा था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पंकज को बरी कर दिया है। संवाद