यमुनानगर। चार साल पहले 2304 नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े गए सहारनपुर निवासी शुभम को एडीजे अमित शर्मा की कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 21 जुलाई 2020 को कलानौर चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सहारनपुर के शाहजहांपुर निवासी शुभम नशीले कैप्सूल बेचने का धंधा करता है और कैप्सूल बेचने के लिए कलानौर के रास्ते यमुनानगर आने वाला है। पुलिस टीम ने कलानौर चौकी के नजदीक नाका लगा दिया। कुछ देर बाद शुभम मोटरसाइकिल पर आता नजर आया। मुखबिर का इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने शुभम को रोक लिया। जब पुलिस टीम ने शुभम की तलाशी ली तो उसके पास से नशीले कैप्सूल के 16 डिब्बों बरामद हुए। इन डिब्बों में कुल 2304 नशीले कैप्सूल थे। पुलिस ने आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट में इस केस की पैरवी एडीए अनिल नरवाल ने की। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी शुभम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।