यमुनागनर। नशीला पदार्थ गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार किए गए नवाब कालोनी निवासी दलीप यादव को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशविंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।
जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एक जुलाई 2019 को सीआईए वन में तैनात उप निरीक्षक मोहन लाल अपनी टीम के साथ अग्रसेन चौक पर मौजूद थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि नवाब कालोनी निवासी दलीप यादव नशीले पदार्थ की तस्करी करता है और सहारनपुर से गांजा पत्ती लेकर जगाधरी आएगा। पुलिस टीम ने तेजली टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास पांच किलो, 600 ग्राम गांजा पत्ती मिली थी। इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।