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बिना वजह घर से ना निकले बाहर: जिलाधीश

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यमुनानगर। जिलाधीश मुकुल कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि  भारत सरकार के आदेशानुसार लाकडाउन को आगे बढ़ाते हुए एक और 14 दिनों की अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है।  जिलाधीश ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का आह्वान करते हुए कहा कि  सार्वजनिक, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी के तहत गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर आने-जाने पर  जिले में शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जिले के बाहर भी आवाजाही बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, या सह-रुग्णता वाले, पुरानी बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खुले में बाहर नहीं निकलेंगे। यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी या अति आवश्यक कार्य न हो। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर कोई भी संगठन व प्रबंधक 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा की अनुमति नहीं देगा।  इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से लागू किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर हों और भारतीय दंड संहिता, 1860 के 188, 269 और 270 के वर्गों के अनुसार किसी भी तरह के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।  
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