संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़/यमुनानगर। सड़क हादसे में घायल एक मजदूर को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 26.13 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि ट्रक चालक, ट्रक मालिक और बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। यमुनानगर छछरौली निवासी 28 वर्षीय इरशाद ने 50 लाख रुपये के मुआवजे के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 28 मई 2018 को वह जगाधरी से अपने घर यमुनानगर छछरौली बाइक से जा रहे थे। शाम करीब छह बजे वह बजाज ऑटो एजेंसी छछरौली के पास पहुंचे ही थे कि एक ट्रक चालक ने गलत दिशा से आते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से बाइक नीचे गिर गए। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं।
इलाज के लिए छछरौली के अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जीएमसीएच-32 चंडीगढ़ रेफर कर दिया। मामले में छछरौली पुलिस थाना ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
याचिकाकर्ता ने बताया कि ट्रक चालक ट्रक को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था, जिस कारण सड़क हादसा हुआ। हादसा होने के कारण वह सौ प्रतिशत दिव्यांग हो गए। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह मजदूरी कर 12 हजार रुपये प्रति महीना कमाते थे। दिव्यांग होने के कारण वह किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो गए हैं।