सवा तीन साल पहले नवंबर 2013 में तीर्थ नगर में हुए चर्चित मोहित हत्याकांड मामले में अदालत ने नगर निगम के वार्ड नंबर 12 की पार्षद प्रिया के पति अमित सहित 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं अपहरण का भी दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाए साथ साथ चलेंगी। सभी दोषियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों ने मोहित को अगवा करके उसे कार की पीछे बांधकर घसीट घसीट कर उसकी हत्या की थी। मामले में मोहित राणा पक्ष के पांच दोषियों को अदालत छह अप्रैल को पांच-पांच साल की सजा व 12-12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना चुकी है। अदालत ने बीती तीन अप्रैल को सभी को दोषी करार दिया था।
सवा तीन तक चली सुनवाई में 50 लोगों ने दी गवाहीं
मोहित राणा हत्याकांड मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत में करीब सवा तीन साल सुनवाई चली। इस दौरान करीब 50 लोगों ने अपनी गवाही दी। बीते सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने मामले में नामजद करीब दो दर्जन लोगों में से 14 लोगों को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए हत्या के दोषी पार्षद के पति अमित, कश्मीरा, बलबीर सिंह, अर्जुन, सोनू, जयदेव, सन्नी, रामजी लाल, मोनू, विशाल, जयपाल, सुखराम, रवि व अरूण को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी आरोपियों को अपहरण का भी दोषी माना गया, जिसके तहत सभी को दस दस साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।
ऐसे दिया था हत्याकांड को अंजाम
27 नवंबर 2013 को कुछ लोगों ने जगाधरी बस स्टैंड से मोहित राणा व उसके साथी राहुल को अगवा कर लिया था। आरोपियों के कब्जे से किसी तरह राहुल तो बच निकला था, लेकिन इस दौरान आरोपितों ने मोहित की पहले तो निर्मम पिटाई की और बाद में उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटकर दर्दनाक हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी उसे तीर्थनगर के नजदीक सड़क पर पड़े पानी में फेंक कर चले गए थे। हाथ व पांव बंधा मोहित का शव अगले दिन 28 नवंबर को बरामद किया गया था। मृतक मोहित के पिता राज सिंह ने कालोनी के कश्मीरा सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ अगवा कर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने उस समय मृतक के पिता राज सिंह की शिकायत पर कश्मीरी लाल, बलबीर सिंह, पार्षद प्रिया के पति अमित, अर्जुन, सोनू, जयदेव, सन्नी, रामजी लाल, मोनू, विशाल, जयपाल, सुखराम, रवि व अरूण सहित 23 के खिलाफ अगवा कर हत्या करने व शव को खुर्दबुर्द करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
मोहित राणा पक्ष के पांच लोगों को हो चुकी है पांच पांच साल की कैद
मामले में मोहित राणा पक्ष के पांच लोगों पर अदालत ने बीती तीन अप्रैल को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया गया था। बीते गुरुवार को मामले में सुनवाई पूरी होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने मामले में साहिल, राहुल, शिव, राहुल व आशु को दोषी पांच-पांच साल की कैद व 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए।
दोनों पक्षों में हफ्ता वसूली को लेकर होता थे झगड़े
मोहित राणा पक्ष व कश्मीरी लाल गुट में हत्या हफ्ता वसूली को लेकर की गई थी। दोनों पक्षों में हफ्ता वसूली को लेकर झगड़े होते थे। मोहित की हत्या के बाद भी दोनों पक्षों में झगड़े होते रहे। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर कार्रवाई को लेकर एसपी को शिकायतें की। अब कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सजा सुनाई गई है।