जगाधरी। नाबालिग से दुराचार के दोषी गांव गुमथला निवासी अमित कुमार को कोर्ट ने सात साल कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर की अदालत ने सुनाया है।
22 जनवरी 2015 को जठलाना थाना पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर गांव गुमथला निवासी अमित कुमार के खिलाफ धारा 376, पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि वह गांव के स्कूल में 9 क्लास में पढ़ती है।
21 जनवरी की शाम को वह अपनी बहन के साथ गन्ने के खेत में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान वहां पर गांव मीतू उर्फ अमित कुमार आ गया। आरोपी उसको जबरन गन्ने के खेत में ले गया। वहां पर उसके साथ गलत काम किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की।
पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी बहन वहां से डर के कारण घर चली गई और इस बारे में अपनी चाची व अन्य परिजनों को बताया। पुलिस ने मेडिकल के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
पुलिस ने आरोपी को नौ फरवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। न्यायाधीश चंद्रशेखर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सात साल कैद और चार हजार रुपए का जुर्माना किया है।