रंजिशन दूध बेचने वाले तेजाब फेंकने के दोषी अशोक विहार कॉलोनी जगाधरी निवासी पुष्पिंद्र को कोर्ट ने 10 साल कैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता की कोर्ट ने सुनाया है।
कोर्ट में करीब छह महीने चली सुनवाई के दौरान 14 लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 20 फरवरी, 2015 की रात को शहर पुलिस जगाधरी को सूचना मिली थी कि गांव मामली निवासी अजय कुमार पर एसिड अटैक हुआ है जिसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। 21 फरवरी को पुलिस ने पीजीआई चंडीगढ़ पहुुंच कर घायल अजय के बयान दर्ज किए।
अजय ने पुलिस को बताया कि वह दूध बेचने का काम करता है। जयसिटी के पास उनकी दूध की डेयरी है। 20 फरवरी की रात को करीब साढ़े 9 बजे जब वह दूध बेचने के बाद अपनी बाइक पर जगाधरी बस अड्डे के पास से गुजर रहा था, तो इस दौरान दो-तीन लड़के बाइक पर सवार होकर आए।
उनके हाथ में तेजाब से भरा हुआ डिब्बा था। उनमें से एक युवक ने उस पर पूरा डिब्बा उड़ेल दिया। वह बुरी तरह से