चेक बाउंस के दो मामलों में महिला को एक-एक साल कैद
यमुनानगर (ब्यूरो)। चेक बाउंस के दो मामलों में कोर्ट ने दोषी महिला को एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायधीश उपेंद्र सिंह की कोर्ट ने सुनाया।
एडवोकेट हरविंद्र अनेजा ने बताया कि सेक्टर-17 निवासी अंबिका शर्मा की शिकायत थी कि उसने सोनिया को मार्च 2014 में तीन लाख 60 हजार रुपये उधार दिए। इस पैसे को सोनिया ने चेक से वापस करने की बात की। जून 2016 में तीन लाख 60 हजार रुपए का चेक दिया। चेक वह बाउंस हो गया तो उन्होंने कोर्ट में केस डाला था। कोर्ट ने महिला को एक साल की सजा और 4.50 लाख रुपये शिकायकर्ता पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
एडवोकेट ने बताया कि दूसरे मामले में सोनिया ने संजीव शर्मा से एक लाख रुपये लिए थे। जब चेक दिया तो वह भी बाउंस हो गया। इस मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा और 1.50 लाख रुपये देने के आदेश दिए।