फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दसवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले दामला निवासी रजत को चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। बता दें एक महिला ने एक दिसंबर 2018 को महिला थाना में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है। रजत अक्सर उसकी बेटी का स्कूल आते जाते पीछा करता है। वह उसके उसका रास्ता रोका है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। विरोध करने पर धमकी देता है। इस शिकायत पर पुलिस ने एक दिसंबर 2018 को रजत के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था।