यमुनानगर। रतनगढ़ में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार त्यागी व गाजियाबाद के व्यवसायी जमीत कुमार के बीच जमीन के संबंध में विवाद हो गया। आरोप है कि कांग्रेसी नेता राजकुमार के साथ आए युवकों ने व्यवसायी पर बंदूक तानकर खेत जोतने से रोक दिया। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उधर, कांग्रेसी नेता का कहना है कि जो जमीन व्यवसायी जोत रहा था, वह उसकी बेटी के नाम है। जमीन को लेकर उसकी बेटी व दामाद के बीच विवाद है।
जमीन का केस अदालत में विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंद्रापुरम साहिबाबाद निवासी जमीत कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह इंद्रापुरम स्थित एटीसी एडवांटेज वैभव का निदेशक है। उसकी नोएडा में मैसर्ज डिजिटल मैकेनिक्स टेक्निकल सोल्यूशन प्राइवेट व दिल्ली शाहदरा में गैट्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी कंपनी है। उसने रतनगढ़ गांव में 49 कनाल 15 मरला जमीन खरीदी थी।
15 जून को वह धान की फसल के लिए जमीन की ट्रैक्टर से जुताई करवा रहा था। दोपहर करीब एक बजे विकास नगर सरोजनी कॉलोनी निवासी कांग्रेस नेता राजकुमार बंदूक, पिस्टल व रिवाल्वर लिए 15-20 युवकों के साथ उनके खेत में आया। आरोपी ने गन प्वाइंट पर उसे धमकाते हुए खेत की जुताई रुकवा दी और गाली गलौज कर उसे गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपी ने उसकी तरफ गन व बंदूक तानकर कहा कि यहां से भाग जा, नहीं तो गोली मार दी जाएगी।
इस घटना की वीडियो भी वहां खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में बनाई। इस पर उसने डायल 112 पर फोन कर दिया। आरोप है पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कांग्रेसी नेता पुलिस के सामने भी हथियार लहराता रहा और धमकियां देता रहा।
पुलिस ने भी इसका वीडियो बनाया। वह किसी तरह जान बचाकर थाना सदर पहुंचा। उसके पीछे-पीछे राजकुमार और उसके साथी भी थाने पहुंचे और वहां भी धमकी दी कि अगर खेत में गया तो गोली मार देंगे। जमीत ने बताया कि वह गाजियाबाद का रहने वाला है और रोज अपनी जमीन देखने नहीं आ सकता। राजकुमार उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जबकि वह जमीन का कानूनी मालिक है। उसके पास रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी जैसे सभी दस्तावेज हैं। उसने ये दस्तावेज और वीडियो शिकायत के साथ सदर थाना पुलिस को दिए।
वीडियो देखने के बाद सदर थाना पुलिस ने जमीत की शिकायत पर आरोपी कांग्रेसी नेता राजकुमार त्यागी को नामजद करते 15-20 अन्य पर धारा 191(2), 191(3), 329(3), 351(2) बीएनएस 2023 और 25, 27, 54, 59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। संवाद