जगाधरी। चैक संबंधी विवादों के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 30 मई को विशेष लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें केवल एनआई एक्ट (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) यानी चैक संबंधित विवादों की सुनवाई की जाएगी। इन मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सीजेएम सुमित्रा कादियान ने बताया कि प्रदेशभर में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित मामलों के समाधान के उद्देश्य से यह विशेष लोक अदालत लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर सकेंगे जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। इस विशेष लोक अदालत के लिए दो बेंच गठित की गई हैं। पहली बेंच में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) हरलीन कौर और पैनल अधिवक्ता वीपीएस सिंधु शामिल हैं। दूसरी बेंच में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गौरी नारंग और पैनल अधिवक्ता पुनीत कुमार को नियुक्त किया गया है। दोनों बेंच एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों पर विचार करेंगी। उन्होंने कहा कि समय की बचत और विवाद निपटान का यह अच्छा अवसर है। इसका लाभ उठाकर लोग अपने समय व धन की बचत कर सकते हैं और न्यायालय के चक्कर काटने से बच सकते हैं।