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Yamuna Nagar News: बाइक और पर्स छीनने वाला दोषी करार, 10 साल की सजा

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सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने बाइक और पर्स छीनने के मामले में कांसापुर निवासी महावीर उर्फ वीरू को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं छीना गया सामान खरीदने के आरोप में दोषी मिले शिवपुरी ए निवासी अभिषेक उर्फ ईशू को दो साल की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें अग्रसेन कॉलोनी निवासी राकेश कुमार ने शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि आठ सितंबर 2021 को वह रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से अपनी बाइक पर जा रहा था। वहां पर दो लोग आए और उससे मोबाइल व उसका पर्स छीन ले गए। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की तो कांसापुर निवासी महावीर उर्फ वीरू और शिवपुरी ए निवासी अभिषेक उर्फ ईशू को गिरफ्तार किया था।
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