14 साल की लड़की का बाल विवाह करवाने व शादी करने के बाद गर्भवती किशोरी को छोड़ने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपियों पर सदर थाना पुलिस ने 4 पोक्सो एक्ट, 120बी, 376 आईपीसी और 9, 10 चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है। उधर, किशोरी का उपचार कोविड अस्पताल में चल रहा है।
बुधवार को 14 साल की एक लड़की ने एसपी कमलदीप गोयल को दी शिकायत में बताया था कि उसकी कुछ माह पहले औरंगाबाद गांव निवासी सतीक ने 20 साल के लड़के से शादी करवाई थी। आरोपी ने जबरन उसकी दूसरे समुदाय विशेष के युवक के साथ शादी करवाई थी। इसका पता उन्हें बाद में चला था। आरोप है कि शादी के बाद उसके पति ने उससे संबंध बनाए। जिससे वह गर्भ से हो गई। लेकिन अब आरोपी ने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं। किशोरी ने पहले इसकी शिकायत सदर थाना पुलिस व महिला थाना पुलिस को दी। लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को शिकायत दी। तब एसपी ने सदर पुलिस को मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। मामला प्रकाश में आने के बाद जिला बाल एवं महिला संरक्षण अधिकारी भी आगे आई। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। शुक्रवार शाम को पुलिस ने दोनों आरोपियों ने उनके गांवों से गिरफ्तार किया।
सदर थाना प्रभारी धर्मपाल का कहना है कि मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।