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Yamuna Nagar News: नोटिस की अनदेखी, 133 आवेदकों के दस्तावेज अधूरे

Sun, 26 Feb 2023 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। नगर निगम की दुकानों पर 20 साल पुराने किराएदारों के स्वामित्व की योजना में एक नया पेच फंस गया है। योजना शुरू होने के डेढ़ साल बाद भी आवेदन करने वाले 674 किराएदारों में 133 नोटिस के बाद भी दस्तावेज पूरे नहीं कर पाए हैं। दस्तावेज पूरे करने को नगर निगम की ओर से 28 फरवरी तक आखिरी मौका दिया गया है, जिसके बाद उनके आवेदन रद कर दिए जाएंगे। इसके बाद आवेदन करने वाले जिन 541 किरायेदारों के दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर दुकानें देने को रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जून-2021 में सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की थी। इसके तहत लांच किए पोर्टल पर जुलाई से सितंबर तक किरायेदारों से आवेदन मांगे गए। योजना के मुताबिक नगर निगम की दुकानों के 20 या उससे अधिक वर्ष पुराने किरायेदारों को कलेक्टर रेट पर दुकान का मालिकाना हक देने का प्रावधान है। इसमें 31 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरे होने की अवधि माना गया। इस हिसाब से नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के अंतर्गत 1545 किरायेदार योजना के पात्र माने गए, पर 674 ने ही आवेदन किया।
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जून से सितंबर 2021 तक चली आवेदन प्रक्रिया में योजना लाभ लेने के लिए किरायेदारों ने जरूरी दस्तावेज व शर्तें पूरी करने में एड़ियां घिसी। आवेदन से पूर्व किराया पूरा भरने की शर्त थी, इसलिए किरायेदारों ने आवेदन से पूर्व अपनी दुकानों का पूरा किराया भरा। इसके अलावा उन्हें योग्यता संबंधित दस्तावेज, साइट प्लान, तल अनुसार निर्मित भवन प्लान व अन्य दस्तावेज व शर्तें पूरी करने में भी कड़ी मशक्कत हुई। इतना करने के एक साल बाद भी आवेदन करने वाले किरायेदार योजना लाभ के इंतजार में हैं।
जितने साल पुराना कब्जा, उतना कलेक्टर रेट में छूट मीराबाई मार्केट, वर्कशॉप रोड, शिवाजी मार्केट, रामपुरा, इंदिरा मार्केट, जवाहर मार्केट, यमुनानगर अनाज मंडी व सब्जी मंडी कन्हैया चौक समीप निगम की दुकानें हैं। इनकी रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए 20 साल से अधिक पुराने किरायेदार को जमीन के कलेक्टर रेट के हिसाब से कीमत अदा करनी है। इसमें भी किरायेदार जितना पुराना होगा, उसे उतने फीसदी छूट का प्रावधान है।,जिसके तहत 40 साल पुराने किराएदार को 40 फीसदी, 30 साल पुराने को 30 फीसदी व 20 साल पुराने को 20 फीसदी छूट मिलनी है। यदि कोई 100 साल से काबिज है तो उसे कलेक्टर रेट में 50 प्रतिशत छूट होगी।
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योजना के तहत आवेदन करने वाले 674 में से 133 के दस्तावेज पूरे नहीं हैं। जिन्हें दस्तावेज पूरे करने के लिए 28 फरवरी तक आखिरी मौका दिया है। जिसके बाद उनके आवेदन रद कर दिए जाएंगे- अजय वालिया, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम।
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