संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। आवासीय भवन में क्लब सुविधा का चार्ज वसूलने के बावजूद क्लब की सुविधा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने अंसल हाउसिंग पर 11 हजार रुपये जुर्माना किया है। साथ ही एक लाख दो हजार 452 रुपये की राशि 8 प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाने का आदेश भी दिया है। यह राशि 45 दिनों के भीतर ना लौटाने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
जगाधरी निवासी दिनेश रिशि और उनके बेटे साहिल रिशि ने वर्ष 2012 में अंसल हाउसिंग से 3 बीएचके का फ्लैट खरीदा था। मई 2015 में अंसल हाउसिंग की ओर से दिनेश रिशि से 52452 रुपये क्लब चार्जेस के मांगे गए, उस समय तक अंसल टाउनशिप में क्लब का निर्माण नहीं करवाया गया था। दिनेश ने इसका विरोध किया, लेकिन अंसल हाउसिंग की ओर से दिनेश से यह रकम वसूल कर ली गई।
इतना ही नहीं, अंसल हाउसिंग ने दिनेश से 21 हजार रुपए वैट टैक्स के बजाय 71 हजार रुपये वैट टैक्स के वसूल किए। अधिक वैट टैक्स लेने और बिना सुविधा के क्लब चार्ज लेने पर दिनेश और उनके बेटे साहिल ने उपभोक्ता फोरम में अंसल हाउसिंग के खिलाफ शिकायत दी। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के अंसल हाउसिंग पर जुर्माना करते हुए अवैध रूप से वसूल किए गए 50 हजार रुपए वैट टैक्स और 52 हजार 452 रुपये क्लब चार्जेस लौटाने का आदेश सुनाया।