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Yamuna Nagar News: मनमानी करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

Sun, 30 Mar 2025 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। निदेशालय की जानकारी और फार्म-6 भरे बिना फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इसके लिए जिले के तमाम निजी स्कूलों को जिला शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया है। जिसमें स्कूलों को फार्म-6 भरे बिना फीस वृद्धि करने न करने के आदेश दिए हैं। वहीं, विभाग ने स्पष्ट किया है नियमों के विरुद्ध फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।
इस बार शिक्षा निदेशालय की ओर से फीस वृद्धि के लिए फार्म-6 का ऑनलाइन पोर्टल नहीं खोला गया है। पोर्टल न खुलने से निजी स्कूल संचालक बेहद खुश हैं, चूंकि उन्हें फीस बढ़ाने की जानकारी निदेशालय को नहीं देनी पड़ रही है। इसका फायदा उठाकर स्कूलों ने फीस में मनमानी वृद्धि कर दी है।
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स्कूलों ने फीस में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। जिसकी जानकारी निदेशालय के पास नहीं है। इसका खामियाजा अभिभावकों को आर्थिक तौर पर चुकाना पड़ रहा है। परंतु अनियमित तरीके से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया है।
स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का मुद्दा अमर उजाला ने उठाया था। इससे लेकर अमर उजाला ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी स्कूलों को पत्र जारी किया गया है। जिसमें आदेश दिए गए हैं कि बिना फार्म-6 भरे बिना फीस वृद्धि न की जाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
स्कूल फार्म-6 पोर्टल न खुलने के कारण अपनी मर्जी अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं। चूंकि इसके लिए कोई अधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में स्कूलों को पुरानी फीस पर ही दाखिले करने होंगे। वहीं, जो स्कूलों ने फीस वृद्धि की या करने जा रहे हैं वे ऑफलाइन फार्म-6 जमा करवाएं। फीस वृद्धि के लिए फार्म-6 भरना अनिवार्य है।
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शिक्षा विभाग का ऑनलाइन फार्म-6 का पोर्टल नहीं खोला गया है। फीस वृद्धि के लिए फार्म-6 भरना अनिवार्य होता है। स्कूल इसके ऑफलाइन माध्यम से फार्म-6 भर कर जमा करवा सकते हैं। बिना अनुमति फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों का आदेश पत्र जारी किया गया है। - धर्मेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी।
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