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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सात साल की कैद

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दो साल पहले नौवीं की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने आठ हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला एक्सक्ल्यूसीव कोर्ट फॉर हिनियस क्राइम एंगेस्ट वुमैन एंड चिल्ड्रन यमुनानगर-जगाधरी ने सुनाया। उपजिला न्यायवादी गौरव आर्य ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। वारदात के समय आरोपी नाबालिग था। लेकिन कानून में हुए संशोधन के बाद नाबालिग आरोपी का केस जूविनाइल जस्टिस बोर्ड की बजाए फास्टट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
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जगाधरी की एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ती है। 13 मार्च 2018 को वह घर से स्कूल गई थी। छुट्टी के बाद वह घर नहीं पहुंची। बेटी के घर न पहुंचने पर उन्होंने उसकी तलाश की। लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने इस मामले में अपह्रण का केस दर्ज मामले की जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि 17 वर्षीय गौरव अपने दोस्त गोविंद के साथ मिलकर किशोरी को ले गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने बताया कि गौरव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने गौरव पर रेप के और गोविंद पर किशोरी को अगवा करने के आरोप में केस दर्ज किया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी गोविंद को 12 सितंबर को ही बरी कर दिया था। 23 महीने बाद आए किशोरी को इंसाफ मिला और कोर्ट ने दोषी गौरव को सात साल की सजा सुनाई।
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