संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नशे के लिए मना करने पर अपने भाई की हत्या के आरोपी पीपली माजरा गांव निवासी सूफियान को एडीशनल सेशन जज सुनदीप सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 28 जनवरी को सजा सुनाएगी।
15 मई 2022 को थाना छछरौली के पीपली माजरा गांव निवासी सूफियान उर्फ सुलेमान ने अपने भाई नईम पर चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान नईम की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि सूफियान उर्फ सुलेमान नशा करता था। नईम उसे नशा करने के लिए मना करता था।
वारदात के दिन सूफियान घर पर नशे की हालत में आया था। इस पर नईम ने सूफियान को भला बुरा कहा। सूफियान ने चाकू से नईम पर वार किए थे। गंभीर हालत में घायल नईम को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने सूफियान को दोषी करार दिया है।