यमुनानगर। नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसे गर्भवती करने और भगाकर ले जाने के आरोपी महबूब आलम को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट 19 फरवरी को दोषी को सजा सुनाएगी।
थाना शहर यमुनानगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने मई 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी घर से लापता है। महिला ने शक जाहिर किया कि पड़ोस की एक फैक्ट्री में काम करने वाला बिहार निवासी महबूब आलम भगाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
छह दिन बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया। मेडिकल करवाने पर उसके गर्भवती होने का पता चला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छह पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत मामला दर्ज किया था। संवाद