यमुनानगर। हत्या के प्रयास के मामले में मुंडा माजरा निवासी अभिषेक सांगवान को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को आज सजा सुनाई जाएगी। शहर यमुनानगर थाना पुलिस को ईस्ट भाटिया नगर निवासी कपिल ने शिकायत दी थी कि 10 फरवरी 2021 की रात वह अपने दोस्तों आजाद नगर निवासी सोनू और राजू के साथ प्यारा चौक के पास खड़ा था। तभी प्यारा चौक की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने वहां खड़ी उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। इसी बात को लेकर कार चालक से कहासुनी हो गई। इस पर कार चालक अभिषेक सांगवान ने वहां से ईंट उठाकर सोनू के सिर पर मार दी। इतना ही नहीं पिस्टल की बात कहकर उन्हें धमकी भी दी। सोनू को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस पर पुलिस ने 11 फरवरी को आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। संवाद