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कॉलोनी के खाली प्लॉट में जमा पानी में डूबा मासूम

Sun, 30 Aug 2015 12:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर
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बिलासपुर की एक कॉलोनी में पानी निकासी न होने का खामियाजा एक मासूम को अपनी जान देकर भुगतान पड़ा। कॉलोनी के खाली प्लॉट में पानी जमा होने से तीन दिन पहले ढाई साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ यहां अपनी नानी के घर आया हुआ था। शुक्रवार देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीड़ित परिवार के घर सांत्वना देने आए।
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बिलासपुर की सरदारी कॉलोनी में रहने वाले प्रेेमचंद्र अग्रवाल की बेटी रेणु मित्तल जगाधरी में रहती है। 26 अगस्त को वह राखी पर्व के कारण अपने ढाई साल के बेटे आयुष के साथ मायके आई थी। उसी दिन शाम को आयुष खेलते हुए घर से बाहर निकल गया।

कॉलोनी में काफी खाली प्लॉट हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है। गली में आया आयुष अचानक प्लॉट में जमा पानी में गिर गया। घर वालों को आयुष के डूबने का पता तब चला, जब तक उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने अगले दिन आयुष का अंतिम संस्कार कर दिया।
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शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिलासपुर आए। प्लॉट में जमा पानी में डूबने से बच्चे की मौत का पता चलने पर वे पीड़ित परिवार के घर गए और परिजनों को सांत्वना दी।

मृतक आयुष के मामा अजय अग्रवाल ने बताया कि यह कॉलोनी अवैध रूप से बनाई गई है। कॉलोनी के मालिक और जिसके प्लॉट में डूबने से आयुष की मौत हुई है, उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर करेंगे।

कॉलोनी काटकर नहीं किया पानी निकासी का इंतजाम
इस कॉलोनी में करीब 25 मकान बने हुए हैं। जबकि अधिकतर खाली प्लॉट हैं। कॉलोनी के घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी को कोई इंतजाम नहीं है। इस कारण कॉलोनी का गंदा पानी व बरसाती पानी खाली प्लॉटों में दो से तीन फुट तक जमा है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि प्लॉट बेचते समय कॉलोनी मालिक ने सीधी गली व पानी की पूर्ण निकासी के बारे में आश्वस्त किया था लेकिन आज तक न तो कोई गली बनी न ही पानी निकासी का इंतजाम हुआ। कॉलोनी के लोग इसे अवैध कॉलोनी करार दे रहे हैं।

डीटीपी बीआर पचीसिया का कहना है कि यह रिकार्ड देखकर ही पता चल पाएगा कि यह कॉलोनी वैध है या अवैध। यदि कॉलोनी अवैध हुई तो कॉलोनी मालिक को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कहीं भी प्लॉट लेने से पहले यह पता कर लें कि कॉलोनी अवैध तो नहीं है। यदि अवैध कॉलोनी अवैध है तो वहां हर प्रकार का निर्माण भी अवैध माना जाएगा।
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