संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। गॉल ब्लेडर में पथरी से परेशान मरीज की ऑपरेशन के दौरान गलत नस काट देने पर उपभोक्ता फोरम ने ईशान अस्पताल जगाधरी के डॉक्टर रिशु गोयल पर 4,56,989 रुपये का जुर्माना किया है। कोर्ट ने 11 हजार रुपये कानूनी खर्च के देने का भी आदेश दिया है। फोरम में केस फाइल करने की तिथि से फैसला आने तक की अवधि तक सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
मलिकपुर खादर निवासी सलीम के गॉल ब्लेडर में पथरी थी। वर्ष 2019 में सलीम ईशान अस्पताल में गया था। डाॅक्टर ने सलीम का ऑपरेशन कर उसका गॉल ब्लेडर निकाल दिया। आपरेशन के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। घर जाने के बाद सलीम के पेट में दर्द होने लगा और पैरों में सूजन भी आ गई। सलीम चेकअप के लिए दोबारा ईशान अस्पताल गया, लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ती ही गई।
बाद में दूसरे डाक्टर को दिखाया तो उसने फौरन पीजीआई जाने को कहा। सलीम चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गया। चेकअप के बाद पता चला कि गॉल ब्लेडर निकालते समय उसके पेट की एक नस कट गई थी, जिसकी वजह से उसके पेट में फ्ल्यूड जमा हो गया। सलीम की हालत गंभीर होने पर उसे 12 दिन तक वेंटीलेटर पर रखा गया।
सरकारी अस्पताल से इलाज के बाद उसका पीजीआई चंडीगढ़ में भी लंबा इलाज चला। डाक्टर की इस लापरवाही के कारण सलीम को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी। सलीम ने सितंबर 2019 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। लंबी सुनवाई के बाद फोरम ने सलीम के पक्ष में फैसला सुनाया है।