नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मनोज उर्फ मिट़ठू को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दोषी के खिलाफ नौ महीने पहले सदर थाने में अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
14 अक्टूूबर 2021 को सदर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 14 साल की बेटी घर से लापता हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की थी। चार दिन बाद नाबालिग की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी घर वापस आ गई है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल और काउंसलिंग करवाने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज करवाएं। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनोज उर्फ मिट़ठू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी यूपी के कुशीनगर का रहने वाला है और फिलहाल रायपुर में किराए के मकान में रहता है। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने कबूल किया कि उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी उसे पंजाब के फगवाड़ा के एक गांव में ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।