संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नाबालिग लड़की को गलत नियत से घर से भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
फरवरी 2023 को थाना शहर यमुनानगर में एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 13 साल की बेटी को पड़ोस में रहने वाला एक युवक बहला फुसला कर घर से भगाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पीड़िता को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। मेडिकल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपी यूपी के गाजीपुर का रहने वाला था और शादीशुदा था। उसके दो बच्चे भी थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 366 के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में दोषी को सजा सुनाई है।