संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी बबलू और अंकित को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 71-71 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
फरवरी 2022 में बूडिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की लड़की घर से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को करनाल बस अड्डे के नजदीक बरामद कर लिया था।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मुजफ्फरनगर के बबलू और नकुड़ सहारनपुर के अंकित ने उसे ऋषिकेश के एक आश्रम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी देने और छह, 17 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान सुबूत और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने दोनों दोषियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।