फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बच्ची से दरिंदगी करने के दोषी को 13 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 13 साल की कैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। बीते वर्ष सात साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले दोषी को एडीजे पूनम सुनेजा की कोर्ट ने 13 साल की सख्त सजा सुनाई है। दोषी यूपी के कंसौली निवासी अंकित पर बच्ची की मां ने आरोप लगाया था कि उसने उसकी बेटी के गुप्त अंग में एक सिक्का और बजरी डाली थी। बच्ची की हालत बिगड़ने पर इसका पता चला था। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान है।
विज्ञापन


यह था मामला
21 मई 2017 को सदर यमुनानगर थाने में तीर्थ नगर क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत दी थी कि जहां पर वे रहते हैं, वहीं पर यूपी का ही अंकित किराये पर रहता है। वह उसकी बेटी को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में बुला लेता था। एक दिन उसकी बेटी की हालत बिगड़ गई। वे उसे अस्पताल में ले गए। वहां पर डॉक्टर ने चेक कर बताया कि उसके गुप्त अंग में इंफेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने दवाई लगाने के लिए दी। जब वह अपनी बेटी को घर आकर दवाई लगाने लगी तो उसने देखा कि बेटी के गुप्त अंग में माचिस की तिली थी। उसने बच्ची से पूछा तो उसने बताया था कि अंकित ने उसके यहां पर तिली दी है। बच्ची को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। यहां पर जांच में यह बात सामने आई थी कि सिक्का और बजरी भी गुप्त अंग में डाली गई थी। तब पुलिस ने छह पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तबसे मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें