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ट्रॉमा सेंटर में मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के मामले में युवक को 15 साल की कारावास

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मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 15 साल की सजा
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यमुनानगर। ट्रॉमा सेंटर में मंदबुद्धि युवती से हुए दुष्कर्म के चर्चित मामले में कोर्ट ने आरोपी गोलनी निवासी विजय को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 3 माह की सजा और काटनी होगी। यह फैसला एडीजे पूनम सुनेजा की कोर्ट ने सुनाया है। इस मामले की करीब दो साल तक कोर्ट में सुनवाई चली।
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यह था मामला: छह जुलाई 2016 की रात को ट्रॉमा सेंटर में कर्मचारी गोलनी निवासी विजय कुमार की ड्यूटी थी। महिला वार्ड में एक मंदबुद्धि युवती भर्ती थी। वह उसे रात करीब डेढ़ बजे कमरा नंबर 508 में ले गया। वहां पर उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसे अस्पताल की नर्स संगीता ने देख लिया था। उसने शोर मचा दिया। इसके बाद विजय वहां से भाग गया था। पुलिस ने विजय पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में विजय को 15 साल की कैद और 15 हजार जुर्माना लगाया है।
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