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ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमला करने के छह दोषियों को 10 साल कैद

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ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमला करने के छह दोषियों को 10 साल कैद
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कोर्ट ने दोषियों पर लगाया 59 हजार रुपये जुर्माना, पीड़ित को मुआवजे के तौर पर मिलेंगे डेढ़ लाख रुपये
यमुनानगर। गुड़ मंडी में ट्रांसपोर्टर की हत्या के प्रयास के मामले में एडिशनल सेशन जज डा. नरेश कुमार सिंहल की कोर्ट ने छोटी लाइन निवासी हरप्रीत उर्फ पप्पू भाटिया, गांव भूखड़ी निवासी विनित, गांव अलाहर निवासी अमित, गौरव, आंशुल और अर्जुन नगर निवासी जगदीप को 10 साल कैद तथा 59 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित को डेढ़ लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है। सबूतों के अभाव में हमीदा निवासी सागर को बरी कर दिया गया है।
यह था मामला : 27 फरवरी 2016 को शास्त्री कॉलोनी निवासी श्रवण मेहता ने यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने भाई श्याम मेहता के साथ गुड़ मंडी स्थित अपने ट्रांसपोर्टर आफिस में बैठे था। इसी दौरान वहां पर उसके भाई का दोस्त संजय पहुंच गया। जिसके बाद वे दोनों पास की दुकान पर चाय पीने चले गए। कुछ देर बाद उसे बाहर से लड़ाई झगड़े का शोर सुनाई दिया। जब वह अपने कार्यालय से बाहर निकला, तो उसने देखा बाहर कुछ नकाबपोश बदमाश उसके भाई को चाकू, डंडों व अन्य हथियारों से हमला कर रहे थे। किसी तरह से उसने अपने भाई को उन हमलावरों से छुड़वाया और गंभीर हालत में सिविल अस्पताल पहुंचा।
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शहर पुलिस यमुनानगर ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया था। कोर्ट में करीब दो साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनाई।
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