बोर्ड की परीक्षाओं के चलते धारा 144 के आदेश जारी
सात मार्च से तीन अप्रैल तक जारी रहेगी धारा
यमुनानगर। जिलाधीश विजय कुमार सिधप्पा ने सात मार्च से तीन अप्रैल तक जिला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक और नकल रहित सम्पन्न करवाने के लिए धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेंगे और आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
इन आदेशों के तहत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में 4 या 4 से अधिक लोगों के इक्कट्ठे होने, किसी प्रकार का अग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुलहाड़ी, जैली, गंडासी, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंन्द्रों के आस पास की फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। सिक्खों द्वारा धार्मिक चिन्ह के रूप में ग्रहण की जाने वाली छोटी कृपाण, डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों व सरकारी कर्मियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है।