एनपीएस खाते से निकाल सकते हैं 25 प्रतिशत राशि
यमुनानगर। जिला खजाना अधिकारी अश्वनी शर्मा ने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला में नई पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से एक जनवरी 2006 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन का दस प्रतिशत भाग प्रति मास उनके खाते में जमा किया जाता है और इतनी ही राशि सरकार की ओर से कर्मचारियों के खातों में जमा कराई जाती है। कर्मचारी की दस वर्ष की सेवा के बाद वे अपने एनपीएस खाते से 25 प्रतिशत राशि मकान, बच्चों की उच्च शिक्षा और बच्चों की शादी के प्रयोजन के लिए निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति होने पर कुल जमा राशि में से 60 प्रतिशत राशि को निकलवाया जा सकता है और 40 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी द्वारा की जा रही जमा राशि पर इनकम टैक्स में छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भी इस योजना के कई सारे लाभ हैं। उन्होंने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम वृद्धा अवस्था में आर्थिक सहायता देती है। अधिक से अधिक वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा मिले इसलिए सरकार द्वारा एनपीएस स्कीम चलाई गई है। सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य गैर सरकारी नौकरियों में लगे लोगों को भी एनपीएस में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर को कार्ड दिया जाता है जिस पर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लिखा होता है। एनपीएस एक लाभकारी स्कीम है। इसमें इंवेस्ट करना लाभकारी है और सभी कार्यों में पारदर्शिता बनी रहती है। इससे जुड़े लोग कभी भी निवेश और लाभ का ब्योरा ले सकते हैं।