शिक्षा अधिकार अधिनियम 134 ए की जानकारी न देने वाले 124 निजी स्कूलों को
शिक्षा विभाग ने डिफाल्टर घोषित किया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को
भेजी गई सूची में सबसे ज्यादा संख्या शहर के स्कूलों की है।
विभाग के
अधिकारियों का कहना है कि जानकारी न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होना तय
है। अगर इन स्कूलों पर ताला लटकता है, तो 90 हजार विद्यार्थियाें की
शिक्षा प्रभावित होगी।
जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारियों
ने यमुनानगर के सभी निजी स्कूलों से शिक्षा अधिकार अधिनियम 134 ए के तहत
किए गए दाखिलों के संदर्भ में ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। इसके तहत स्कूल
संचालकों को स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या और बीपीएल व आर्थिक रूप से
कमजोर विद्यार्थियों को दिए दाखिले से संबंधित जानकारी मुहैया करवानी थी।
अब तक जिले के 124 निजी स्कूलों ने निर्धारित तिथि तक विभाग को कोई भी
ऑनलाइन जानकारी प्रदान नहीं की। जानकारी न देने वाले स्कूलों को विभाग के
आला अधिकारियों ने डिफाल्टर घोषित कर इनकी सूची जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
कार्यालय को ई-मेल के जरिए भेजी है।
आखिरकार क्यूं न की जाए मान्यता रद्द
शिक्षा
विभाग की ओर से निजी स्कूलों को जारी नोटिस में पूछा गया है कि आखिरकार
उनकी मान्यता को क्यों रद्द न किया जाए। शिक्षा अधिकार अधिनियम 134 ए से
संबंधित जानकारी 28 दिसंबर 2013 तक ऑनलाइन दी जानी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 6
जनवरी 2014 कर दिया गया। इसके बाद जानकारी देने की तारीख 8 जनवरी 2014, 9
जनवरी 2014, 13 जनवरी 2014, 15 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2014, 20 जनवरी 2014,
21 जनवरी 2014 तथा अंत में 24 जनवरी 2014 तय की गई। बार-बार तिथि बढ़ाने
जाने के बाद भी निजी स्कूल संचालकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
डिस्प्ले करनी होगी विद्यार्थियों की सूची
जिला
मौलिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार इस नियम के तहत निजी स्कूलों में 10
प्रतिशत सीट आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों के बच्चों को देने का
प्रावधान है। स्कूल ने नियम के मुताबिक जिन बच्चों को दाखिला दिया है, उनके
नाम बोर्ड पर डिस्प्ले करना अनिवार्य है।