जगाधरी। दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला के कान से सोने की बालियां छीनने के दोषी गांव टोपरा कलां निवासी धर्मेद्र कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
केस की पैरवी न्यायवादी धर्म चंद और सरकारी वकील अमन कौशिक ने की। रादौर थाना क्षेत्र की ओड कॉलोनी निवासी पूजा देवी ने 5 अक्तू्बर 2021 को पुलिस को शिकायत दी थी कि दोपहर करीब दो बजे वह अपने घर के कमरे में लेटी हुई थी। तभी एक नौजवान युवक कमरे में आया और उसके कानों से सोने की बालियां झपट लीं। उसने शोर मचाया तो युवक ने चाकू निकालकर धमकाया। इसके बाद युवक कमरे से बाहर आया और घर के बाहर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर इस केस की छानबीन की। पुलिस ने इस केस में थाना रादौर के टोपरा कलां निवासी धर्मेंद्र कुमार उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से पूजा देवी से छीनी गई सोने की बालियां बरामद कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने अदालत में धर्मेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई में आरोप साबित होने अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।