नाबालिग युवती की अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने के दोषी लुधियाना निवासी हिमांशु को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मार्च 2022 को फर्कपुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि लुधियाना निवासी हिमांशु ने उसकी 17 साल की लड़की को बहला फुसला कर शादी का झांसा दिया और उसकी अश्लील फोटो खींच ली। इसके बाद आरोपी उसकी बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने पीड़िता को सहारनपुर के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में यमुनानगर में जीएनजी कॉलेज के नजदीक एक कैफे में ले जाकर दोबारा दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 452, 354, 201, 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।