जगाधरी। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी दीपक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्पेशल पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। थाना शहर यमुनानगर की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने 29 जनवरी 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को एक खाली मकान में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। संवाद